📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति
पंजाब हाई कोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश को रोका, इन्क्वायरी ऑफिसर को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने वाला
✍️ drugscontrol.org
🗓 26 अग. 2026, 06:33 PM
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सूचना आयोग के आदेश को रोक दिया, जिसमें इन्क्वायरी ऑफिसर को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया था।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें इन्क्वायरी ऑफिसर को सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया था। कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिससे आगे की सुनवाई तक यह लागू नहीं होगा।
सूचना आयोग ने पहले यह तय किया था कि इन्क्वायरी ऑफिसर सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में आता है, जिससे उसकी कार्यवाही और दस्तावेज़ों को RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक करने की बाध्यता होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया था।
हाई कोर्ट की इस रोक के बाद इन्क्वायरी ऑफिसर पर RTI के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला आगे की सुनवाई में तय होगा और अंतिम निर्णय यह निर्धारित करेगा कि अधिकारी को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा या नहीं।
सूचना आयोग ने पहले यह तय किया था कि इन्क्वायरी ऑफिसर सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में आता है, जिससे उसकी कार्यवाही और दस्तावेज़ों को RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक करने की बाध्यता होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया था।
हाई कोर्ट की इस रोक के बाद इन्क्वायरी ऑफिसर पर RTI के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला आगे की सुनवाई में तय होगा और अंतिम निर्णय यह निर्धारित करेगा कि अधिकारी को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा या नहीं।