📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
पंजाब के उच्च न्यायालय ने खनन माफिया पर निरीक्षण का आदेश दिया, स्थिति रिपोर्ट मांगी
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 03 सित. 2026, 05:18 PM
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पंजाब के उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर और माइनिंग अधिकारी को खनन माफिया पर निरीक्षण करने का आदेश दिया और एक सप्ताह के भीतर सीलबंद स्थिति रिपोर्ट माँगी।
पंजाब के उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर और माइनिंग अधिकारी को खनन माफिया के आरोपित कार्यों पर स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने विशेष रूप से अधिकारियों से सबूत एकत्र करने और विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया है कि निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट को सीलबंद लिफ़ाफे में अदालत में पेश किया जाए।
यह कदम राज्य के संसाधनों पर लंबे समय से चल रहे अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
न्यायालय का यह आदेश नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
न्यायालय ने विशेष रूप से अधिकारियों से सबूत एकत्र करने और विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया है कि निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट को सीलबंद लिफ़ाफे में अदालत में पेश किया जाए।
यह कदम राज्य के संसाधनों पर लंबे समय से चल रहे अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
न्यायालय का यह आदेश नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।