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पंजाब हाईकोर्ट ने सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन पर भ्रष्टाचार जांच का आदेश, रिपोर्ट दो माह में
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति

पंजाब हाईकोर्ट ने सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन पर भ्रष्टाचार जांच का आदेश, रिपोर्ट दो माह में

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 05 अक्टू. 2026, 11:15 AM 👁 30
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पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन सहित कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया, रिपोर्ट दो महीने में देनी है।

पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी किया, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और उनके साथ जुड़े कई व्यक्तियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया।

यह आदेश एक याचिका के बाद आया, जिसमें ओएसडी के पद का दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। याचिका में आरोपों के विस्तृत विवरण नहीं बताए गए, पर कोर्ट ने स्वतंत्र और व्यापक जांच की आवश्यकता पर बल दिया।

सीबीआई को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट आगे की कानूनी कार्रवाई तय करेगा। यह कदम पंजाब में वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
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