📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
नौकरी
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने पीआरटीसी कर्मचारियों की नियमितीकरण को उलटा
✍️ indianexpress.com
🗓 18 सित. 2026, 07:16 AM
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की नियमितीकरण को रद्द कर दिया, दायर याचिकाओं में उठाए गए कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए।
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) के कर्मचारियों को दी गई नियमितीकरण की मंजूरी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन याचिकाओं को सुना जिनमें नियमितीकरण प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए गए थे।
निर्णय में कहा गया है कि प्रक्रिया संबंधी चूकों और सेवा नियमों के संभावित उल्लंघन के कारण नियमितीकरण को उलटा गया। यह आदेश यह दर्शाता है कि रोजगार संबंधी कार्यों को कानूनी ढांचे के भीतर ही किया जाना चाहिए।
इस रद्दीकरण से कई पीआरटीसी कर्मचारियों को प्रभावित किया गया है, जो स्थायी पद की उम्मीद कर रहे थे। कॉरपोरेशन को अब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही तय करनी होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य‑स्वामित्व वाली संस्थाओं में समान नियमितीकरण योजनाओं पर एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
निर्णय में कहा गया है कि प्रक्रिया संबंधी चूकों और सेवा नियमों के संभावित उल्लंघन के कारण नियमितीकरण को उलटा गया। यह आदेश यह दर्शाता है कि रोजगार संबंधी कार्यों को कानूनी ढांचे के भीतर ही किया जाना चाहिए।
इस रद्दीकरण से कई पीआरटीसी कर्मचारियों को प्रभावित किया गया है, जो स्थायी पद की उम्मीद कर रहे थे। कॉरपोरेशन को अब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही तय करनी होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य‑स्वामित्व वाली संस्थाओं में समान नियमितीकरण योजनाओं पर एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।