📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
देश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने माल की कमी मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ फैसला बरकरार रखा
✍️ Court Book
🗓 03 जुल. 2026, 11:16 PM
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान-भारत रेल माल ढुलाई की कमी से संबंधित एक पूर्व फैसले को बरकरार रखा गया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। यह अपील पाकिस्तान और भारत के बीच रेल माल ढुलाई में हुई कमी से संबंधित एक मामले से जुड़ी थी।
इस न्यायिक निर्णय का अर्थ है कि उच्च न्यायालय ने माल ढुलाई की कमी के विवाद से संबंधित पहले के फैसले को बरकरार रखा है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इस फैसले के खिलाफ अपील करने के प्रयास को अब अदालत ने खारिज कर दिया है।
माल ढुलाई में कमी के विशिष्ट विवरण और मूल विवाद में शामिल पक्षों के संबंध में आगे की जानकारी अदालत की कार्यवाही के सारांश में विस्तृत नहीं की गई थी।
इस न्यायिक निर्णय का अर्थ है कि उच्च न्यायालय ने माल ढुलाई की कमी के विवाद से संबंधित पहले के फैसले को बरकरार रखा है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इस फैसले के खिलाफ अपील करने के प्रयास को अब अदालत ने खारिज कर दिया है।
माल ढुलाई में कमी के विशिष्ट विवरण और मूल विवाद में शामिल पक्षों के संबंध में आगे की जानकारी अदालत की कार्यवाही के सारांश में विस्तृत नहीं की गई थी।