📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
एससी-एसटी एक्ट पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
✍️ Amar Ujala · Jalandhar
🗓 31 जुल. 2026, 09:47 AM
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फोन पर जातिसूचक गाली देने को सार्वजनिक अपमान नहीं माना जाएगा।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, फोन पर जातिसूचक गाली देने को सार्वजनिक अपमान नहीं माना जाएगा। यह निर्णय ऐसे मामलों में एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के लिए महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक घटना के परिस्थितियों का सावधानी से विचार किया जाना चाहिए।