📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने टॉडलर हत्यारे की सजा को मौत की सजा से 30 साल की जेल में बदल दिया
✍️ hindustantimes.com
🗓 24 सित. 2026, 11:32 AM
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने टॉडलर की हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा को 30 साल की जेल की सजा में बदल दिया, यह खबर हिन्दुस्तान टाइम्स ने दी।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने टॉडलर की हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा को 30 साल की जेल की सजा में बदल दिया, यह खबर हिन्दुस्तान टाइम्स ने दी। कोर्ट ने अपने दंड निर्धारण अधिकार का प्रयोग करते हुए इस उच्च प्रोफ़ाइल अपराध में सजा में परिवर्तन किया। रिपोर्ट में मामले या सजा घटाने के कारणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। यह आदेश संबंधित जेल प्रशासन द्वारा लागू किया जाएगा।
यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसका अधिकार क्षेत्र दोनों राज्यों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत है। इस प्रकार की सजा में कमी भविष्य में समान मामलों में संदर्भ बन सकती है, हालांकि प्रत्येक मामला अपने तथ्यात्मक आधार पर ही मूल्यांकित किया जाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय संविधान के तहत मौत की सजा को दीर्घकालिक कारावास में बदलना संभव है, बशर्ते कोर्ट को परिस्थितियों के आधार पर कम दंड उचित लगे। इस मामले में आगे किसी भी अपील का अधिकार बचा है।
यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसका अधिकार क्षेत्र दोनों राज्यों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत है। इस प्रकार की सजा में कमी भविष्य में समान मामलों में संदर्भ बन सकती है, हालांकि प्रत्येक मामला अपने तथ्यात्मक आधार पर ही मूल्यांकित किया जाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय संविधान के तहत मौत की सजा को दीर्घकालिक कारावास में बदलना संभव है, बशर्ते कोर्ट को परिस्थितियों के आधार पर कम दंड उचित लगे। इस मामले में आगे किसी भी अपील का अधिकार बचा है।