📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
देश
चंडीगढ़ फ्लाईओवर के लिए पेड़ कटाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की रोक
✍️ News On AIR
🗓 27 जून 2026, 04:01 AM
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में फ्लाईओवर निर्माण के लिए काटे जाने वाले पेड़ों पर रोक लगा दी है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में एक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए काटे जाने वाले पेड़ों पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से शहर में बुनियादी ढांचे की परियोजना के लिए पेड़ों को हटाने पर अस्थायी विराम लग गया है।
यह न्यायिक हस्तक्षेप शहरी विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच चल रही बहस के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, फ्लाईओवर परियोजना और प्रभावित होने वाले पेड़ों की सटीक संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
उच्च न्यायालय के इस स्थगन आदेश ने मामले से संबंधित आगे की समीक्षा या कार्यवाही लंबित रहने तक, नियोजित वृक्ष कटाई को प्रभावी ढंग से रोक दिया है।
यह न्यायिक हस्तक्षेप शहरी विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच चल रही बहस के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, फ्लाईओवर परियोजना और प्रभावित होने वाले पेड़ों की सटीक संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
उच्च न्यायालय के इस स्थगन आदेश ने मामले से संबंधित आगे की समीक्षा या कार्यवाही लंबित रहने तक, नियोजित वृक्ष कटाई को प्रभावी ढंग से रोक दिया है।