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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने यारियों 2 गीत पर एफआईआर खारिज, कहा दृश्य सिखों के अपमान नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
मनोरंजन

पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने यारियों 2 गीत पर एफआईआर खारिज, कहा दृश्य सिखों के अपमान नहीं

✍️ The Indian Express 🗓 11 सित. 2026, 10:33 AM 👁 36
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने यारियों 2 फिल्म के गीत को लेकर दायर की गई पुलिस शिकायत को खारिज कर दिया, कहा कि वीडियो सिखों के अपमान का कारण नहीं बनते।

पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ में यारियों 2 फिल्म के गीत को लेकर दायर की गई आपराधिक शिकायत (एफआईआर) को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। कोर्ट ने कहा कि गीत में दिखाए गए दृश्य सिख समुदाय के अपमान का कारण नहीं बनते।

शिकायत करने वाले समूह ने तर्क दिया था कि नृत्य और पृष्ठभूमि में दिखाए गए सिख प्रतीक अनादरपूर्ण हैं और इससे सामुदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए फिल्म निर्माताओं और संगीत लेबल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की माँग की थी।

न्यायालय ने वीडियो का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि इन दृश्यों में कोई स्पष्ट अपमान या घृणास्पद सामग्री नहीं है और उनका उद्देश्य सिखों को नीचा दिखाना नहीं था, इसलिए याचिका को ठुकरा दिया गया।

वकीलों का मानना है कि यह फैसला कला अभिव्यक्ति और समुदाय की संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने की न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है, और यह भी संकेत देता है कि हर संभावित अपमान को आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।
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