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23 सित. 2026
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पंजाब सरकार ने एआईएस अधिकारियों के डीए भुगतान आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jaiveer singh shergill
राजनीति

पंजाब सरकार ने एआईएस अधिकारियों के डीए भुगतान आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 01 सित. 2026, 10:36 PM 👁 24
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पंजाब सरकार ने एआईएस अधिकारियों के हकदारी निर्धारण हेतु बकाया डीए भुगतान पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की।

पंजाब की मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को उलटने की मांग की गई है, जो एआईएस अधिकारियों को डीए (डियरनेस अलाउंस) के भुगतान का निर्देश देता था। सरकार का कहना है कि हाइकोर्ट का यह आदेश कर्मचारियों की हकदारी निर्धारण के लिए उसकी अधिकार सीमा से बाहर है और राज्य पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालता है।

याचिका में बताया गया है कि पंजाब सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट का निर्देश अधिकारियों को बकाया डीए राशि जारी करने के लिए स्पष्ट गणना ढांचा प्रदान नहीं करता। सरकार का मानना है कि किसी भी भुगतान से पहले हकदारी मानदंडों की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।

कानूनी विश्लेषकों के अनुसार यह मामला राज्य सरकारों और न्यायपालिका के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों और सेवा नियमों की व्याख्या को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य राज्यों में डीए दावों के निपटारे के तरीके को भी प्रभावित करेगा।

इस मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है, और निर्णय यह तय करेगा कि पंजाब सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा या डीए भुगतान के लिए पुनः समीक्षा की आवश्यकता है।
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