📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tulspal
कृषि
पंजाब में प्याज़ के वजन में त्रुटि पर उपभोक्ता को 20,000 रुपये का मुआवजा
✍️ The Indian Express
🗓 20 सित. 2026, 05:38 AM
👁 17
पंजाब के एक उपभोक्ता को 4 किग्रा प्याज़ खरीदते समय तराजू ने 3.5 किग्रा दिखाने पर 20,000 रुपये का मुआवजा मिला।
पंजाब के एक उपभोक्ता ने स्थानीय बाजार में 4 किग्रा प्याज़ खरीदे, पर तराजू ने केवल 3.5 किग्रा दिखाया। इस अंतर की सूचना बाजार प्राधिकरण को देने पर जांच शुरू हुई।
पंजाब उपभोक्ता न्यायालय ने विक्रेता को कम वजन देने का दोषी ठहराते हुए खरीदार को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि कमी को पूरा करने और भविष्य में सटीक वजन सुनिश्चित करने के लिए दी गई है।
उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने कहा कि यह मामला बाजार में तराजू की नियमित कैलिब्रेशन और निष्पक्ष व्यापार मानकों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
पंजाब उपभोक्ता न्यायालय ने विक्रेता को कम वजन देने का दोषी ठहराते हुए खरीदार को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि कमी को पूरा करने और भविष्य में सटीक वजन सुनिश्चित करने के लिए दी गई है।
उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने कहा कि यह मामला बाजार में तराजू की नियमित कैलिब्रेशन और निष्पक्ष व्यापार मानकों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।