📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Finance, India
राजनीति
पंजाब सरकार ने हर कटे पेड़ के लिए 10 पौधे लगाने का बिल पारित किया
✍️ timesofindia.indiatimes.com
🗓 06 अग. 2026, 08:48 PM
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पंजाब सरकार ने शहरी और गैर-वन क्षेत्र के हरित आवरण की रक्षा के लिए एक नया बिल पारित किया, जिसमें हर कटे पेड़ के लिए दस पौधे लगाने का प्रावधान है।
पंजाब सरकार ने आज एक बिल पारित किया है जो राज्य के शहरी और गैर-वन हरित आवरण की रक्षा करेगा। इस नई विधि के तहत, हर कटे पेड़ के लिए दस पौधे लगाने की अनिवार्यता होगी, जिससे वृक्षों की हानि की भरपाई हो सके।
यह बिल सभी गैर-वन क्षेत्रों पर लागू होगा, जिसमें शहर के पार्क, सड़क किनारे और निजी संपत्तियाँ शामिल हैं। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर अनुमतियों को रद्द करने जैसी सज़ाएँ भी निर्धारित हैं।
पर्यावरण संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया, यह बताते हुए कि यह तेजी से बढ़ते शहरों में हरित आवरण के क्षरण को रोक सकता है। उन्होंने सरकार से नियमों को सख्ती से लागू करने और पौधारोपण के लिए सहायता देने का आग्रह किया।
इसका कार्यान्वयन स्थानीय नगरपालिका निकायों और वन विभाग द्वारा निगरानी किया जाएगा। सरकार ने एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की घोषणा की है, जिसमें पहले छह महीनों के भीतर पहली प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
यह बिल सभी गैर-वन क्षेत्रों पर लागू होगा, जिसमें शहर के पार्क, सड़क किनारे और निजी संपत्तियाँ शामिल हैं। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर अनुमतियों को रद्द करने जैसी सज़ाएँ भी निर्धारित हैं।
पर्यावरण संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया, यह बताते हुए कि यह तेजी से बढ़ते शहरों में हरित आवरण के क्षरण को रोक सकता है। उन्होंने सरकार से नियमों को सख्ती से लागू करने और पौधारोपण के लिए सहायता देने का आग्रह किया।
इसका कार्यान्वयन स्थानीय नगरपालिका निकायों और वन विभाग द्वारा निगरानी किया जाएगा। सरकार ने एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की घोषणा की है, जिसमें पहले छह महीनों के भीतर पहली प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।