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06 नव. 2026•
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गणेश मूर्ति नियमों में ढील दी, 20% तक PoP की अनुमति
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / iMahesh
देश

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गणेश मूर्ति नियमों में ढील दी, 20% तक PoP की अनुमति

✍️ The Times of India 🗓 30 जून 2026, 04:02 PM 👁 70
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, अब मूर्ति के 20% तक प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) के उपयोग की अनुमति दी गई है।

पर्यावरण नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गणेश मूर्तियों के निर्माण से संबंधित मानदंडों में ढील देने की घोषणा की है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, अब मूर्तिकला में प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) के उपयोग की अनुमति दी गई है, जो मूर्ति के कुल वजन का 20% तक हो सकता है।

यह निर्णय बोर्ड द्वारा पहले लागू किए गए कड़े नियमों के बाद आया है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक विसर्जन समारोहों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना था। PoP के सीमित प्रतिशत की अनुमति से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखते हुए मूर्तिकारों और शिल्पकारों को कुछ हद तक सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इस ढील के विशिष्ट विवरण और संशोधित प्रतिशत के पीछे के कारणों को बोर्ड द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों में शामिल किया गया है। इस कदम का क्षेत्र भर में मूर्ति निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली निर्माण प्रक्रिया और उपयोग की जाने वाली सामग्रियों पर प्रभाव पड़ सकता है।
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