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04 नव. 2026•
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जमानत के बाद पीओसीओ अभियुक्त ने पीड़ित और पड़ोसी को चाकू मारा, देशभर में गुस्सा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / President's Secretariat
अपराध

जमानत के बाद पीओसीओ अभियुक्त ने पीड़ित और पड़ोसी को चाकू मारा, देशभर में गुस्सा

✍️ Rediff 🗓 04 नव. 2026, 07:48 AM 👁 14
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पीओसीओ अधिनियम के तहत अभियुक्त व्यक्ति ने जमानत मिलने के बाद एक पीड़ित और एक पड़ोसी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया।

पीओसीओ अधिनियम के तहत अभियुक्त व्यक्ति के जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उसने एक पीड़ित और एक पड़ोसी को चाकू मार दिया, जिससे देशभर में गहरी चिंता और आक्रोश जताया जा रहा है। यह घटना संवेदनशील मामलों में जमानत की शर्तों और पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ी करती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमानत मिलने के कुछ समय बाद ही अभियुक्त ने पीड़ित और पास में रहने वाले एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। कानून विशेषज्ञों और नागरिक समूहों ने इस घटना की तीव्र निंदा की है और दावा किया है कि ऐसे मामलों में जमानत देना पीड़ितों के लिए खतरा पैदा करता है।

पीओसीओ अधिनियम बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, हाल की इस हिंसा ने जमानत आवेदनों पर सख्त नजर रखने की मांगों को और तीव्र कर दिया है। पुलिस ने चाकू मारने के मामले में अभियुक्त के खिलाफ नया केस दर्ज किया है और उसकी रिहाई के पीछे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

यह घटना भारत में आपराधिक न्याय प्रक्रिया में अभियुक्त के अधिकारों और पीड़ितों की सुरक्षा के बीच संतुलन के बारे में व्यापक बहस को जन्म दे सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में जहाँ पीड़ित की जान को खतरा हो, वहाँ अदालतों को जमानत पर अधिक सख्त शर्तें लगानी चाहिए।
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