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15 जुल. 2026
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पीएमएलए आरोपियों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Centers for Disease Control
अपराध

पीएमएलए आरोपियों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं

✍️ Live Law 🗓 15 जुल. 2026, 05:33 AM 👁 3

न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विदेशी चिकित्सा उपचार के लिए व्यक्तिगत पसंद पीएमएलए आरोपियों के लिए विदेश यात्रा का वैध कारण नहीं है। यह निर्णय धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्तियों पर प्रभाव डालता है।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विदेशी चिकित्सा उपचार के लिए व्यक्तिगत पसंद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपित व्यक्तियों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने का वैध कारण नहीं है। यह निर्णय पीएमएलए के तहत आरोपित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी चिकित्सा उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने की क्षमता को सीमित करता है। पीएमएलए भारत में धन शोधन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक कानून है। यह अधिकारियों को धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को अटैच और जब्त करने की शक्ति देता है। यह कानून उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिन्होंने अन्य कानूनों जैसे कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किए हैं और ऐसे अपराधों से आय उत्पन्न की है।
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