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25 अग. 2026
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एपी स्थानीय निकाय चुनाव में 34% पीबी आरक्षण पर पीआईएल दायर
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Arjunaraoc
राजनीति

एपी स्थानीय निकाय चुनाव में 34% पीबी आरक्षण पर पीआईएल दायर

✍️ The New Indian Express 🗓 25 अग. 2026, 10:33 AM 👁 3
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एपी के स्थानीय निकाय चुनाव में 34% पीबी आरक्षण को चुनौती देने के लिए एक पीआईएल दायर किया गया है।

एपी के उच्च न्यायालय में एक सार्वजनिक हित मुकदमा दायर किया गया है, जो राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में पीबी के लिए 34% आरक्षण को चुनौती देता है। यह याचिका तर्क देती है कि यह आरक्षण प्रतिशत संविधान और राज्य सरकार के अपने दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक है। यह न्यायालय से वर्तमान आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन करने और आरक्षण को पुनः समायोजित करने का आदेश देने का अनुरोध करती है। यह दायर किया गया है क्योंकि एपी के चुनावी प्रक्रियाओं में जाति आधारित आरक्षण पर व्यापक बहस चल रही है।

याचिकाकर्ता, नागरिक समाज समूहों के एक गठबंधन, का दावा है कि 34% आंकड़ा उचित परामर्श के बिना अपनाया गया था और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वे यह भी कहते हैं कि यह आरक्षण कुछ उप-जातियों को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है जबकि अन्य को हाशिये पर रखता है। न्यायालय को आरक्षण के कानूनी आधार और उसके संवैधानिक अनुपालन की जांच करनी होगी।

आरक्षण के विरोधी तर्क देते हैं कि पीबी के लिए 34% आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए आवश्यक था और समावेशी शासन के लिए अनिवार्य है। वे कहते हैं कि यह आरक्षण राज्य की आरक्षण नीति ढांचे के भीतर है।

मामला आने वाले हफ्तों में सुनवाई के लिए तय है, और इसका परिणाम एपी के भविष्य के स्थानीय चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
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