📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
अपराध
पटना हाई कोर्ट ने डीएम और एसपी को अपराध नियंत्रण कानून के दुरुपयोग पर चेतावनी
✍️ The Times of India
🗓 17 सित. 2026, 10:31 AM
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पटना हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण कानून के दुरुपयोग से बचने की चेतावनी दी है।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य भर के जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (एसपी) को औपचारिक चेतावनी जारी की, यह स्पष्ट करते हुए कि नया अपराध नियंत्रण कानून केवल अपने निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस विधि का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने या निजी विवादों को सुलझाने के लिए किया जा सकता है, जिससे न्याय प्रणाली में भरोसा घटेगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की वैधता से बाहर की कार्रवाई पर न्यायिक जांच होगी और अपमानजनक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस अधिनियम के तहत सभी कदम साक्ष्य‑आधारित और प्रक्रिया‑सुरक्षा के अनुरूप हों, जिससे पुलिसिंग में अनुपातिकता का सिद्धांत बना रहे।
राज्य प्रशासन को इस निर्देश को सभी संबंधित विभागों में प्रसारित करने और आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय बिहार में कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों के अपराध नियंत्रण प्रावधानों के उपयोग को सीमित करने और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की वैधता से बाहर की कार्रवाई पर न्यायिक जांच होगी और अपमानजनक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस अधिनियम के तहत सभी कदम साक्ष्य‑आधारित और प्रक्रिया‑सुरक्षा के अनुरूप हों, जिससे पुलिसिंग में अनुपातिकता का सिद्धांत बना रहे।
राज्य प्रशासन को इस निर्देश को सभी संबंधित विभागों में प्रसारित करने और आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय बिहार में कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों के अपराध नियंत्रण प्रावधानों के उपयोग को सीमित करने और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा।