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06 अक्टू. 2026•
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पटना हाईकोर्ट ने 18 साल के वैवाहिक अलगाव पर तलाक आदेश बरकरार रखा, मानसिक क्रूरता का हवाला
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
अपराध

पटना हाईकोर्ट ने 18 साल के वैवाहिक अलगाव पर तलाक आदेश बरकरार रखा, मानसिक क्रूरता का हवाला

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 06 अक्टू. 2026, 08:31 PM 👁 14
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पटना हाईकोर्ट ने 18 साल के वैवाहिक अलगाव के बाद जारी तलाक आदेश को बरकरार रखा, पति के प्रति मानसिक क्रूरता को कारण बताया।

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में भोजपुर परिवार न्यायालय द्वारा जारी तलाक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 18‑साल के वैवाहिक अलगाव को मानसिक क्रूरता के रूप में माना गया। मूल आदेश ने लगभग दो दशक तक अलग रहे एक महिला को तलाक दिया था। हाईकोर्ट ने बताया कि इस तरह का लंबा अलगाव मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग के बराबर हो सकता है, जिससे पति की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। यह निर्णय न्यायपालिका की इस बात की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि विस्तारित अलगाव को वैध तलाक का आधार माना जाए और यह राज्य के समान मामलों पर प्रभाव डाल सकता है।
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