🔥 ट्रेंडिंग સુરતમાં પુણા ગામમાં પાણીની કમી અને પ્ર... मध्यप्रदेश पुलिस ने 10 दिनों में ₹1.24... दिल्ली में शाम की बारिश ने पटेल नगर मे... સુરતમાં અડાજણ, રાંદેર અને અઠવા ઝોનમાં... પ્રાંતિજ તાલુકાના બાલીસણા પ્રાથમિક આરો... સુરતમાં પલસાણા તાલુકાના બારાસડી ગામમાં...
29 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
पटना हाई कोर्ट ने आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों पर आपराधिक मामलों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
अपराध

पटना हाई कोर्ट ने आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों पर आपराधिक मामलों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की

✍️ Patna Press 🗓 29 अक्टू. 2026, 09:32 PM 👁 13
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों के लिए सार्वजनिक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति मिलने पर ही शुरू की जा सकती है।

पटना हाई कोर्ट ने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों के लिए सार्वजनिक सेवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह आदेश यह दर्शाता है कि अनुमति प्रक्रिया अनावश्यक या निराधार अभियोजन से अधिकारियों को बचाने के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान सार्वजनिक सेवकों और भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों में निहित है। इस प्रक्रिया को लागू करके अदालत जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के बीच संतुलन स्थापित करना चाहती है। यह निर्णय बिहार में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जांच के तरीके को प्रभावित करेगा।
📲Get App