📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
राजनीति
पटना हाई कोर्ट ने मुन्ना सहनी को पद पर बहाल किया, हटाने का आदेश रद्द
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 08 अग. 2026, 07:36 AM
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पटना हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 के हटाने के आदेश को रद्द कर मुन्ना सहनी को बेगूसराय के रसलपुर पंचायत के मुखिया पद पर बहाल किया।
पटना हाई कोर्ट ने आज 12 दिसंबर 2025 के हटाने के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत मुन्ना सहनी को बेगूसराय जिले के रसलपुर पंचायत के मुखिया पद से हटाया गया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि सहनी को तुरंत पद पर बहाल किया जाए।
यह निर्णय सहनी द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें हटाने की वैधता पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने पाया कि हटाने का आदेश प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं करता, अतः वह अमान्य है।
सहनी की बहाली से पंचायत पर उनका प्रशासनिक अधिकार पुनः स्थापित हो गया है, जिससे पहले रोकी गई कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है। यह आदेश क्षेत्र में स्थानीय शासन को स्थिर करने की उम्मीद जगाता है।
यह निर्णय सहनी द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें हटाने की वैधता पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने पाया कि हटाने का आदेश प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं करता, अतः वह अमान्य है।
सहनी की बहाली से पंचायत पर उनका प्रशासनिक अधिकार पुनः स्थापित हो गया है, जिससे पहले रोकी गई कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है। यह आदेश क्षेत्र में स्थानीय शासन को स्थिर करने की उम्मीद जगाता है।