📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AnonymousUnknown author
अपराध
पटना कोर्ट ने फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 08 जुल. 2026, 03:45 PM
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पटना की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग की घटना के संबंध में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आदेश 10 जुलाई को आने की उम्मीद है।
पटना की अदालत ने कोचिंग जगत के जाने-माने व्यक्ति खान सर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया है। यह फैसला उनके शैक्षणिक संस्थान में हुई फायरिंग की घटना से संबंधित है।
अदालत ने याचिका पर दलीलें सुनने के बाद अब अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अंतिम आदेश आने तक, खान सर को अंतरिम राहत प्रदान की गई है, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा मिली है।
अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला 10 जुलाई को सुनाया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में कानूनी कार्यवाही में और स्पष्टता आएगी।
अदालत ने याचिका पर दलीलें सुनने के बाद अब अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अंतिम आदेश आने तक, खान सर को अंतरिम राहत प्रदान की गई है, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा मिली है।
अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला 10 जुलाई को सुनाया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में कानूनी कार्यवाही में और स्पष्टता आएगी।