📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Stalinjeet Brar
सरकारी योजना
पटियाला हाईकोर्ट ने बकाया बिजली अनुदान पर मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा
✍️ Amar Ujala · Patiala
🗓 18 अक्टू. 2026, 01:31 AM
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पटियाला हाईकोर्ट ने बकाया बिजली अनुदान को लेकर कड़ी कार्रवाई की, मुख्य सचिव को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया।
पटियाला हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा बकाया बिजली अनुदान के संबंध में कड़ी हिदायत जारी की है। मुख्य सचिव को एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कुल बकाया राशि और भुगतान में देरी के कारणों का विवरण हो।
यह कदम उस वित्तीय दबाव को देखते हुए उठाया गया है, जो अनुप्रयुक्त अनुदानों से राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली पर पड़ रहा है। अधिकारियों से अनुदान योजना की स्थिति स्पष्ट करने और लाभार्थियों को नियमानुसार सहायता सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट का यह अनुरोध पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक कार्रवाई को तेज करने के उद्देश्य से है। मुख्य सचिव को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
यह कदम उस वित्तीय दबाव को देखते हुए उठाया गया है, जो अनुप्रयुक्त अनुदानों से राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली पर पड़ रहा है। अधिकारियों से अनुदान योजना की स्थिति स्पष्ट करने और लाभार्थियों को नियमानुसार सहायता सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट का यह अनुरोध पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक कार्रवाई को तेज करने के उद्देश्य से है। मुख्य सचिव को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है।