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18 अक्टू. 2026•
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पटियाला कोर्ट ने कहा, कानून‑व्यवस्था की आशंका पर पैरोल से इंकार नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ramesh lalwani
अपराध

पटियाला कोर्ट ने कहा, कानून‑व्यवस्था की आशंका पर पैरोल से इंकार नहीं

✍️ Amar Ujala · Patiala 🗓 18 अक्टू. 2026, 01:36 AM 👁 23
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पटियाला के एक न्यायालय ने कहा कि पैरोल के निर्णय कानूनी मानदंडों पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल कानून‑व्यवस्था की आशंका पर।

पटियाला के अधिकारियों को याद दिलाया गया कि केवल कानून‑व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के आधार पर पैरोल से इंकार करना भारतीय कानून के तहत मान्य नहीं है। पटियाला जिला न्यायालय ने कहा कि पैरोल के आवेदन का मूल्यांकन कैदी के व्यवहार, पुनर्वास की प्रगति और समाज के प्रति जोखिम जैसे स्थापित मानदंडों पर होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि संभावित अपराध या अशांति की अटकलें तथ्यात्मक मूल्यांकन का स्थान नहीं ले सकतीं। पैरोल अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए अधिकारियों को ठोस कारणों के साथ दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता को सुदृढ़ करता है और रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों को अपने पैरोल प्रक्रियाओं को वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने का निर्देश भी देता है।
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