🔥 TRENDING દિવાળી તહેવાર દરમિયાન વલસાડ એસટી વિભાગ... Farah Khan Criticises Modern Actors fo... Cab driver Indusekar confesses to kill... രാഹുലിനെ മാരീചനെന്ന് Severe Cyclonic Storm Murasu Hits Ongo... Paraguay’s Ex-President Santiago Pena...
07 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা

पिता के निधन के बाद बेटे को मिली नौकरी, डीएम ने जारी किया आदेश।

✍️ Reporter: ANAND KUMAR PANDEY 🗓 07 Nov 2026, 06:41 AM 👁 12
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने मृतक आश्रित कोटे के तहत निरंजन कुमार खरवार को समूह-घ (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया। साथ ही निरंजन कुमार खरवार, स्वर्गीय सुशील कुमार के पुत्र हैं।

बलिया। जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने मृतक आश्रित कोटे के तहत निरंजन कुमार खरवार को समूह-घ (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया। साथ ही निरंजन कुमार खरवार, स्वर्गीय सुशील कुमार के पुत्र हैं। उनके पिता सुशील कुमार कलेक्ट्रेट के सदर नजारत में माली के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान उनके निधन के बाद उनके आश्रित पुत्र निरंजन कुमार खरवार ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत गठित समिति की संस्तुति दिनांक 02 नवंबर 2026 के क्रम में उन्हें समूह-घ (चतुर्थ श्रेणी/चपरासी) के रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गई है। उनका वेतनमान पे-बैंड 5200-20200, ग्रेड पे 1800 तथा पे- लेवल-1 निर्धारित किया गया है। नियुक्ति आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। नियुक्ति के लिए उन्हें दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा एक से अधिक जीवित पत्नी न होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत सूचनाएं एवं अभिलेख असत्य पाए जाने पर उनकी सेवा समाप्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा नियुक्ति आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी। कार्यभार ग्रहण करते समय उन्हें शैक्षिक योग्यता एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
📲Get App