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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ₹20 लाख तक बिना जमानत ऋण,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व मध्यम उद्यमों को बिना जमानत ₹20 लाख तक का ऋण उपलब्ध है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे व मध्यम उद्यमों को बिना किसी जमानत के ₹20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियाँ हैं, जिनके लिए ऋण राशि क्रमशः ₹50,000, ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹20 लाख तक है।
आवेदन किसी नजदीकी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस संस्थान में या ऑनलाइन जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, व्यवसाय योजना और मशीनरी का कोटेशन शामिल हैं।
इस योजना के अंतर्गत शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियाँ हैं, जिनके लिए ऋण राशि क्रमशः ₹50,000, ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹20 लाख तक है।
आवेदन किसी नजदीकी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस संस्थान में या ऑनलाइन जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, व्यवसाय योजना और मशीनरी का कोटेशन शामिल हैं।