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22 Oct 2026•
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पंचायतीराज चुनाव 2026: हनुमानगढ़ में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी

✍️ Reporter: Yash karyani 🗓 22 Oct 2026, 05:20 PM 👁 13
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हनुमानगढ़ जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद और छह पंचायत समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। अब तक जिला परिषद के 37 वार्डों के लिए 27 और पंचायत समितियों के 130 पदों के लिए 137 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं।

हनुमानगढ़। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद सदस्य के 37 निर्वाचन क्षेत्रों और तृतीय चरण में शामिल जिले की छह पंचायत समितियों के 130 सदस्य पदों के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार तक जिला परिषद सदस्य पदों के लिए 19 अभ्यर्थियों ने 27 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जबकि छह पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए अब तक 125 अभ्यर्थियों ने कुल 137 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

तृतीय चरण में शामिल हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा, नोहर, पल्लू, भादरा और राजपुरा (8 बीएचडी) पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है, जिस दिन दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर को होगी और 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए मतदान 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। विशेष रूप से भादरा पंचायत समिति के लिए 4 नवंबर को सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जबकि सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान 5 नवंबर को होगा।

जिला परिषद सदस्यों के नामांकन के लिए जिला कलक्ट्रेट परिसर में अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अभ्यर्थी 23 अक्टूबर तक किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित कक्षों में व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। वार्ड 1 से 13 के लिए कमरा 210, वार्ड 14 से 25 के लिए कमरा 120 और वार्ड 26 से 37 के लिए कमरा 206 निर्धारित किया गया है। कलक्ट्रेट परिसर में जीए-55 की रसीद जारी करने, नाम जांचने और प्रारंभिक जांच के लिए अलग काउंटर और सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे।

चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों, लाउडस्पीकरों, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के उपयोग पर निर्धारित प्रतिबंधों की पालना करनी होगी। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित अधिकतम चुनाव खर्च सीमा के अनुसार, जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी अधिकतम 3 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य पद के अभ्यर्थी 1.50 लाख रुपए तथा सरपंच पद के अभ्यर्थी अधिकतम 1 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।
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