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पंचायत चुनाव में धांधली पर हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान अनियमितताओं और धांधली की शिकायतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धांधली की शिकायतों पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन शिकायतों की तत्काल जांच करे और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पवित्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की धांधली या अनियमितता पाई जाती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने आयोग से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में होने वाले चुनावों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पवित्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की धांधली या अनियमितता पाई जाती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने आयोग से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में होने वाले चुनावों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।