📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Law and Justice
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ओडिशा हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया के 5 दिसंबर के चुनाव पर रोक लगाई
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 06 नव. 2026, 09:32 PM
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ओडिशा हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को निर्धारित हॉकी इंडिया के चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया, आगे की सुनवाई का इंतजार है।
ओडिशा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिससे हॉकी इंडिया द्वारा 5 दिसंबर को निर्धारित चुनाव को रोका गया। यह आदेश उस याचिका के बाद आया, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों को लेकर चिंता जताई गई थी।
हॉकी इंडिया, जो भारत में हॉकी का राष्ट्रीय शासी निकाय है, ने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने के बाद नए पदाधिकारियों का चयन करने के लिए 5 दिसंबर को चुनाव आयोजित करने की घोषणा की थी। यह चुनाव अगले कार्यकाल की नेतृत्व दिशा तय करने वाला था।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए अदालत ने विस्तृत सुनवाई तक रोक लगाने का निर्णय लिया। आदेश में उल्लिखित विशिष्ट उल्लंघनों का विवरण नहीं दिया गया।
इस निर्णय के बाद हॉकी इंडिया को मतदान को स्थगित करना पड़ेगा और अदालत के आगे के निर्देशों का इंतजार करना होगा। चुनाव में देरी से अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी और प्रशासनिक सुधारों पर असर पड़ सकता है।
अदालत ने अगले सप्ताह याचिका की सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि चुनाव को पुनः निर्धारित किया जाए या रोक को हटाया जाए।
हॉकी इंडिया, जो भारत में हॉकी का राष्ट्रीय शासी निकाय है, ने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने के बाद नए पदाधिकारियों का चयन करने के लिए 5 दिसंबर को चुनाव आयोजित करने की घोषणा की थी। यह चुनाव अगले कार्यकाल की नेतृत्व दिशा तय करने वाला था।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए अदालत ने विस्तृत सुनवाई तक रोक लगाने का निर्णय लिया। आदेश में उल्लिखित विशिष्ट उल्लंघनों का विवरण नहीं दिया गया।
इस निर्णय के बाद हॉकी इंडिया को मतदान को स्थगित करना पड़ेगा और अदालत के आगे के निर्देशों का इंतजार करना होगा। चुनाव में देरी से अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी और प्रशासनिक सुधारों पर असर पड़ सकता है।
अदालत ने अगले सप्ताह याचिका की सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि चुनाव को पुनः निर्धारित किया जाए या रोक को हटाया जाए।