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02 नव. 2026•
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एनपीपी ने एनपीएफ से बदलने वाले पाँच विधायक की अयोग्यता की मांग की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs
राजनीति

एनपीपी ने एनपीएफ से बदलने वाले पाँच विधायक की अयोग्यता की मांग की

✍️ India Today NE 🗓 06 अक्टू. 2026, 02:01 PM 👁 36
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राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी ने नागालैंड में एनपीएफ से बदलने वाले पाँच विधायकों की अयोग्यता के लिए याचिका दायर की है।

राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने नागालैंड विधानसभा के पाँच ऐसे विधायकों की अयोग्यता की मांग की है, जिन्होंने नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) से पार्टी बदल दी है। सभा के अध्यक्ष को दायर याचिका में कहा गया है कि ये विधायकों ने चुनाव के बाद पार्टी बदल कर संविधान के एंटी‑डिफेक्शन प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

इन पाँच विधायकों का चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव में एनपीएफ के टिकट पर हुआ था। उनका हालिया बदलाव एनपीपी को मजबूर कर रहा है कि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हटाने की मांग करे। अध्यक्ष को अब यह तय करना है कि क्या यह याचिका संविधान के दसवें अनुसूची में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

यदि अध्यक्ष याचिका को स्वीकार करते हैं, तो इन पाँचों के निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें रिक्त घोषित हो सकती हैं और बाय‑इलेक्शन की संभावना बनती है। इससे नागालैंड की गठबंधन सरकार में शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है, जहाँ एनपीपी और एनपीएफ दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि एंटी‑डिफेक्शन उपायों का उपयोग अब राज्य राजनीति में पार्टी अनुशासन बनाए रखने के साधन के रूप में बढ़ रहा है। अंतिम निर्णय भविष्य में पार्टी बदलने की प्रवृत्ति पर गहरा प्रभाव डालेगा।
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