📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Nylequreshi263
अपराध
एनआईए कोर्ट ने हाफ़िज़ साहिब पर गैर-भुगतान योग्य वारंट जारी किया
✍️ Kashmir Age
🗓 14 जुल. 2026, 03:19 PM
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अदालत ने नई दिल्ली में हाफ़िज़ साहिब पर गैर-भुगतान योग्य वारंट जारी किया, जो लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हैं, आतंकवाद के आरोपों के तहत।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने नई दिल्ली में हाफ़िज़ साहिब पर गैर‑भुगतान योग्य वारंट जारी किया, जो लश्कर‑ए‑तैयबा के संस्थापक हैं। यह वारंट आतंकवाद के चल रहे जांचों के संदर्भ में जारी किया गया है। हाफ़िज़ साहिब भारत के खिलाफ कई आतंकवादी षड्यंत्रों में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं, और अदालत का यह निर्णय उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
गैर‑भुगतान योग्य वारंट के तहत, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी जमानत के साहिब को गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। यह दर्शाता है कि एनआईए इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ऐसे वारंट केवल उन मामलों में जारी किए जाते हैं जहाँ आरोपी को भागने का जोखिम या समाज के लिए खतरा माना जाता है।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया है कि वारंट तब लागू किया जाएगा जब आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम पूरे हो जाएँगे। एनआईए ने पहले भी साहिब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, और यह नवीनतम कदम देश में आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जा रहे उपायों को और मजबूत करता है।
गैर‑भुगतान योग्य वारंट के तहत, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी जमानत के साहिब को गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। यह दर्शाता है कि एनआईए इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ऐसे वारंट केवल उन मामलों में जारी किए जाते हैं जहाँ आरोपी को भागने का जोखिम या समाज के लिए खतरा माना जाता है।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया है कि वारंट तब लागू किया जाएगा जब आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम पूरे हो जाएँगे। एनआईए ने पहले भी साहिब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, और यह नवीनतम कदम देश में आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जा रहे उपायों को और मजबूत करता है।