📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Nikhil B
बिज़नेस
11 अक्टूबर से नई संपत्ति कर दरें लागू
✍️ The Tribune
🗓 02 अक्टू. 2026, 07:46 AM
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सरकार ने नई संपत्ति कर दरें 11 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की, जो आवासीय व वाणिज्यिक संपत्तियों के मालिकों को प्रभावित करेंगी।
द ट्रिब्यून के अनुसार, नगरपालिका प्राधिकरणों ने नई संपत्ति कर दरों की घोषणा की है, जो 11 अक्टूबर से लागू होंगी। यह नई दरें मौजूदा कर संरचना को बदलते हुए सभी कर योग्य रियल एस्टेट, जैसे आवासीय फ्लैट, घर और वाणिज्यिक संपत्तियों पर लागू होंगी।
संपत्ति मालिकों को सलाह दी गई है कि वे नई दर तालिका को देखें और अपने बजट में आवश्यक समायोजन करें। अधिसूचना में कहा गया है कि पुनर्मूल्यांकन नई दरों के आधार पर किया जाएगा और बकाया करों का निपटारा उसी के अनुसार होगा।
अधिकारियों ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि परिवर्तन की तिथि से पहले सभी बकाया राशि का निपटारा कर लें, ताकि किसी भी दंड से बचा जा सके। यह कदम स्थानीय राजस्व को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने और नगरपालिका वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है।
नई दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित नगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइटों और कर कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
संपत्ति मालिकों को सलाह दी गई है कि वे नई दर तालिका को देखें और अपने बजट में आवश्यक समायोजन करें। अधिसूचना में कहा गया है कि पुनर्मूल्यांकन नई दरों के आधार पर किया जाएगा और बकाया करों का निपटारा उसी के अनुसार होगा।
अधिकारियों ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि परिवर्तन की तिथि से पहले सभी बकाया राशि का निपटारा कर लें, ताकि किसी भी दंड से बचा जा सके। यह कदम स्थानीय राजस्व को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने और नगरपालिका वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है।
नई दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित नगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइटों और कर कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।