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नवादा स्थायी लोक अदालत में टेलीफोन संबंधी दो मामलों का सुलह के आधार पर निष्पादन
नवादा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत स्थायी लोक अदालत ने टेलीफोन से संबंधित दो मामलों का सुलह के आधार पर सफलतापूर्वक निष्पादन किया है। अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
नवादा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नवादा के तत्वावधान में संचालित स्थायी लोक अदालत में 8 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टेलीफोन से संबंधित दो वादों का सुलह के आधार पर निष्पादन किया गया, जिससे संबंधित पक्षों को त्वरित न्याय मिला।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत गैर-न्यायिक सदस्यों के साथ यह संयुक्त प्रथम बैठक थी। बैठक में स्थायी लोक अदालत वाद संख्या 53/2025 (बीएसएनएल बनाम ममता प्रसाद) तथा वाद संख्या 57/2025 (बीएसएनएल बनाम अरुण कुमार आलोक) का सुलह के माध्यम से निष्पादन किया गया।
इस संयुक्त बेंच में अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ सदस्य अश्विनी कुमार सिंह, आनंद एवं संजय कुमार भारद्वाज शामिल रहे। बैठक के दौरान पेशकार सुशील कुमार भी उपस्थित थे। यह निष्पादन लोक अदालत की कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जहाँ मामलों को आपसी सहमति से हल करने पर जोर दिया जाता है।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित और सुलहपूर्ण निष्पादन के लिए लोक अदालत की सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत केवल टेलीफोन संबंधी मामले ही नहीं, बल्कि परिवहन, ट्रैफिक चालान, जल, बैंक ऋण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का भी सुलह के आधार पर निष्पादन करने में सक्षम है।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत गैर-न्यायिक सदस्यों के साथ यह संयुक्त प्रथम बैठक थी। बैठक में स्थायी लोक अदालत वाद संख्या 53/2025 (बीएसएनएल बनाम ममता प्रसाद) तथा वाद संख्या 57/2025 (बीएसएनएल बनाम अरुण कुमार आलोक) का सुलह के माध्यम से निष्पादन किया गया।
इस संयुक्त बेंच में अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ सदस्य अश्विनी कुमार सिंह, आनंद एवं संजय कुमार भारद्वाज शामिल रहे। बैठक के दौरान पेशकार सुशील कुमार भी उपस्थित थे। यह निष्पादन लोक अदालत की कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जहाँ मामलों को आपसी सहमति से हल करने पर जोर दिया जाता है।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित और सुलहपूर्ण निष्पादन के लिए लोक अदालत की सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत केवल टेलीफोन संबंधी मामले ही नहीं, बल्कि परिवहन, ट्रैफिक चालान, जल, बैंक ऋण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का भी सुलह के आधार पर निष्पादन करने में सक्षम है।