📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Nida Khan Activist
देश
नासिक कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में निदा खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
✍️ Amar Ujala · Mumbai
🗓 19 जून 2026, 11:11 AM
👁 39
नासिक की एक अदालत ने धार्मिक रूपांतरण और कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नासिक की एक सत्र अदालत ने धार्मिक रूपांतरण और कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद, खान को इस मामले में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलेगी।
यह मामला धार्मिक रूपांतरण और उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें निदा खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का खारिज होना मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
इस अदालत के फैसले के बाद निदा खान के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई और इसके निहितार्थों का पता जांच जारी रहने के साथ ही चलेगा।
यह मामला धार्मिक रूपांतरण और उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें निदा खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का खारिज होना मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
इस अदालत के फैसले के बाद निदा खान के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई और इसके निहितार्थों का पता जांच जारी रहने के साथ ही चलेगा।