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नानपारा के किला मोहल्ले में अवैध दुकानों को नगर पालिका ने बुलडोजर से ध्वस्त किया
बहराइच के नानपारा में सरकारी जमीन पर बन रही बिना अनुमति वाली दुकानों को नगर पालिका ने नोटिस के बाद बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
नगर पालिका प्रशासन ने नानपारा के किला मोहल्ले में राहत जनता इंटर कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर बन रही अवैध दुकानों को ध्वस्त करने के लिये बुलडोजर का प्रयोग किया।
प्रशासन के अनुसार, निर्माणकर्ताओं को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 185 के तहत पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना नक्शा पास किए निर्माण को अवैध बताया गया।
नोटिस में कार्य को तुरंत रोकने और तीन दिन के भीतर जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज़ नगर पालिका कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कार्रवाई की गई।
नगर पालिका ने कहा कि भविष्य में भी बिना स्वीकृत नक्शे के किए जाने वाले निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
यह कदम स्थानीय प्रशासन की अवैध निर्माण रोकने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सार्वजनिक जमीन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है।
प्रशासन के अनुसार, निर्माणकर्ताओं को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 185 के तहत पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना नक्शा पास किए निर्माण को अवैध बताया गया।
नोटिस में कार्य को तुरंत रोकने और तीन दिन के भीतर जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज़ नगर पालिका कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कार्रवाई की गई।
नगर पालिका ने कहा कि भविष्य में भी बिना स्वीकृत नक्शे के किए जाने वाले निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
यह कदम स्थानीय प्रशासन की अवैध निर्माण रोकने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सार्वजनिक जमीन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है।