🔥 ट्रेंडिंग मेघालय सीएम ने लाभार्थियों को सीएमएसडी... मेघालय कैबिनेट ने ग्रामीण रोजगार योजना... मेघालय सीएम ने राष्ट्रीय खेल 2027 के ल... दिल्ली में 1 जुलाई से PUC के बिना नहीं... दिल्ली: आंबेडकर विश्वविद्यालय में स्ना... दिल्ली: वैध पीयूसी के बिना पेट्रोल-डीज...
01 जुल. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
मुंबई कोर्ट ने ₹100 करोड़ निवेश धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / A.Savin
अपराध

मुंबई कोर्ट ने ₹100 करोड़ निवेश धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

✍️ lokmattimes.com 🗓 30 जून 2026, 04:01 PM 👁 6

मुंबई की एक अदालत ने लगभग ₹100 करोड़ के एक बड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे 500 से अधिक निवेशक प्रभावित हुए हैं।

मुंबई की एक अदालत ने एक बड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में करीब ₹100 करोड़ की हेराफेरी के आरोप में तीन व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय अदालत द्वारा आरोपों की गंभीरता और बड़ी संख्या में निवेशकों पर पड़े प्रभाव पर विचार करने के बाद आया।

इस मामले में धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से 500 से अधिक निवेशकों को ठगने के आरोप शामिल हैं। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जमानत पर आरोपियों को रिहा करने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है और संभवतः उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या भागने का मौका मिल सकता है।

अदालत द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने से ऐसे वित्तीय अपराधों को गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर उन अपराधों को जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं, इस बात पर जोर दिया गया है।