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राजनीति
मध्य प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून लागू
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 22 जुल. 2026, 09:17 AM
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मध्य प्रदेश विधानसभा ने नया फायर सेफ्टी कानून पारित किया है, जिसमें फायर एनओसी के बिना भवन का उपयोग करने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नया कानून यह आवश्यक करता है कि सभी भवनों को आग एनओसी प्राप्त करनी होगी قبل कि वे कब्जे में लिए जा सकें या उपयोग किए जा सकें। यह कदम आग दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद है। कानून में अनुपालन नहीं होने पर सख्त दंड का भी प्रावधान है, जिसमें 5 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि यह कानून भवन मालिकों को आग सुरक्षा को गंभीरता से लेने और आग को रोकने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।