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MP अदालत में अंडरपैंट पहनकर शामिल अधिकारी को अवमानना नोटिस
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Cooperation
अपराध

MP अदालत में अंडरपैंट पहनकर शामिल अधिकारी को अवमानना नोटिस

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 28 अक्टू. 2026, 03:46 PM 👁 14
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अदालत में अंडरपैंट पहनकर शामिल संयुक्त संचालक को अवमानना नोटिस जारी किया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अदालत में अंडरपैंट पहनकर शामिल संयुक्त संचालक अमित गजभिए को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनके कपड़ों को अनुचित और अदालत के शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। गजभिए को नोटिस का जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है। अदालत ने इस घटना के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है।
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