📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
अपराध
RTI मामले में लापरवाही: मप्र सूचना आयोग ने पूर्व ASP और थाना प्रभारी पर लगाया 25-25 हजार का जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 06 जुल. 2026, 01:31 AM
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मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने जबलपुर में सूचना के अधिकार (RTI) मामले में लापरवाही के चलते तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और गोरखपुर थाना प्रभारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
आयोग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जबलपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी तरह, गोरखपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी को भी RTI मामले में लापरवाही के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई RTI अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आयोग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जबलपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी तरह, गोरखपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी को भी RTI मामले में लापरवाही के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई RTI अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।