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एमपी हाईकोर्ट ने एमपी ईस्ट पावर डिस्ट्रिब्यूशन की आउटसोर्स मैनपावर टेंडर पर अनियमित शर्तों को लेकर रोक लगाई
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 17 सित. 2026, 12:45 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी ईस्ट पावर डिस्ट्रिब्यूशन की आउटसोर्स मैनपावर टेंडर को रोक दिया, क्योंकि तकनीकी मूल्यांकन मानदंड मनमाने और भेदभावपूर्ण पाए गए।
जबलपुर, एमपी – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी की आउटसोर्स मैनपावर टेंडर को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि टेंडर के तकनीकी मूल्यांकन मानदंड मनमाने और कुछ बोलीदाताओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कंपनी को टेंडर प्रक्रिया को रोकने और उपयोग किए गए मानदंडों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है, और आगे की सुनवाइयों में मामले की गहराई से जांच होगी। टेंडर की समयसीमा या आवेदकों की संख्या के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई।