📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
राजनीति
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज, 120‑दिन के कैडर रिव्यू आदेश को बरकरार रखा
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 08 अक्टू. 2026, 05:31 PM
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर कैडर रिव्यू के 120‑दिन के आदेश को वैध माना।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जाबलपुर में, केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कैडर रिव्यू के 120‑दिन के आदेश को चुनौती दी गई थी।
याचिका में तर्क दिया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और समय सीमा अवास्तविक है। अदालत ने पाया कि यह याचिका बिना आधार के है और CAT के आदेश को बरकरार रखा।
निर्णय में अदालत ने कहा कि CAT का आदेश उसके वैधानिक अधिकार के भीतर है और 120‑दिन की समय सीमा कैडर प्रबंधन को समय पर और कुशल बनाने के लिए उचित है।
यह फैसला CAT की नागरिक सेवा प्रशासन में स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है और संकेत देता है कि केंद्र सरकार को कैडर रिव्यू के संबंध में ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करना होगा।
याचिका में तर्क दिया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और समय सीमा अवास्तविक है। अदालत ने पाया कि यह याचिका बिना आधार के है और CAT के आदेश को बरकरार रखा।
निर्णय में अदालत ने कहा कि CAT का आदेश उसके वैधानिक अधिकार के भीतर है और 120‑दिन की समय सीमा कैडर प्रबंधन को समय पर और कुशल बनाने के लिए उचित है।
यह फैसला CAT की नागरिक सेवा प्रशासन में स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है और संकेत देता है कि केंद्र सरकार को कैडर रिव्यू के संबंध में ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करना होगा।