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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हलफनामे में 'फाइबर मसाज' शब्द पर जताई नाराजगी, भोपाल पुलिस से मांगा जवाब
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हलफनामे में 'फाइबर मसाज' शब्द पर जताई नाराजगी, भोपाल पुलिस से मांगा जवाब

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 01 जुल. 2026, 10:01 AM 👁 28
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जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस द्वारा दायर हलफनामे में 'फाइबर मसाज' शब्द के प्रयोग पर गंभीर आपत्ति जताई है और पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस द्वारा पेश किए गए एक हलफनामे में "फाइबर मसाज" शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। अदालत ने इस शब्दावली को असामान्य और समस्याग्रस्त मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

अदालत की गंभीर नाराजगी के मद्देनजर, भोपाल पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात का विस्तृत स्पष्टीकरण दें कि आधिकारिक पुलिस दस्तावेज में "फाइबर मसाज" शब्द का क्या अर्थ है और इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है।

न्यायिक जांच का यह मामला कानूनी कार्यवाही में सटीक और उचित भाषा के उपयोग के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे अस्पष्ट शब्दों का आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई स्थान नहीं है।
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