📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
एमपी हाईकोर्ट ने IRCTC के अधिकृत एजेंट के खिलाफ धारा 143 का लंबित केस निरस्त किया
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 22 अग. 2026, 09:58 PM
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एमपी हाईकोर्ट ने IRCTC के अधिकृत एजेंट के विरुद्ध धारा 143 के तहत दर्ज मामले को निरस्त कर एजेंट को राहत दी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे केरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के अधिकृत एजेंट के खिलाफ धारा 143 के तहत दर्ज लंबित मामले को निरस्त कर दिया है। यह मामला रेलवे अधिनियम के तहत एक अपराध का आरोप लगाता था, लेकिन अदालत के हालिया आदेश से वह समाप्त हो गया।
कोर्ट की इस कार्रवाई से एजेंट को कानूनी राहत मिली है और अभियोजन को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है। आदेश में निरस्तीकरण के कारण या आरोपों के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
स्थानीय समाचार, जैसे अमर उजाला, ने इस निर्णय को उजागर किया, जिससे IRCTC के एजेंटों और व्यापक रेलवे नेटवर्क पर इसका असर देखा जा सकता है। भविष्य में रेलवे‑संबंधी मामलों के निपटारे में इस फैसले के प्रभाव को देखना आवश्यक होगा।
कोर्ट की इस कार्रवाई से एजेंट को कानूनी राहत मिली है और अभियोजन को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है। आदेश में निरस्तीकरण के कारण या आरोपों के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
स्थानीय समाचार, जैसे अमर उजाला, ने इस निर्णय को उजागर किया, जिससे IRCTC के एजेंटों और व्यापक रेलवे नेटवर्क पर इसका असर देखा जा सकता है। भविष्य में रेलवे‑संबंधी मामलों के निपटारे में इस फैसले के प्रभाव को देखना आवश्यक होगा।