📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
स्थानीय
MP हाईकोर्ट ने महाकुंभ की वायरल स्टार मोनालिसा का जन्मतिथि आदेश रद्द किया
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 01 अक्टू. 2026, 09:00 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महेश्वर नगर पालिका के जन्मतिथि बदलने के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे महाकुंभ की वायरल युवती मोनालिसा को नई सुनवाई का अवसर मिला।
महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचकर वायरल हुई युवती के जन्मतिथि को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। अदालत ने महेश्वर नगर पालिका द्वारा जारी किए गए जन्मतिथि बदलने के आदेश को रद्द कर दिया।
सीएमओ के आदेश को निरस्त करके न्यायालय ने मूल जन्म रेकॉर्ड को बरकरार रखा और मामले को नई सुनवाई के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय प्रशासनिक अतिक्रमण के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
युवती के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस राहत का स्वागत किया, यह कहते हुए कि नई सुनवाई से सबूतों की पूरी जांच संभव होगी। मामले की नई सुनवाई के बाद न्यायालय से एक ठोस फैसला अपेक्षित है।
स्थानीय दर्शकों ने इस फैसले पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि यह राज्य भर में समान नागरिक आदेशों पर प्रभाव डाल सकता है।
सीएमओ के आदेश को निरस्त करके न्यायालय ने मूल जन्म रेकॉर्ड को बरकरार रखा और मामले को नई सुनवाई के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय प्रशासनिक अतिक्रमण के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
युवती के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस राहत का स्वागत किया, यह कहते हुए कि नई सुनवाई से सबूतों की पूरी जांच संभव होगी। मामले की नई सुनवाई के बाद न्यायालय से एक ठोस फैसला अपेक्षित है।
स्थानीय दर्शकों ने इस फैसले पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि यह राज्य भर में समान नागरिक आदेशों पर प्रभाव डाल सकता है।