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अपराध
एमपी उच्च न्यायालय ने कार्य-चार्ज्ड कर्मचारी के करुणामय नियुक्ति दावे पर पुनर्विचार का आदेश दिया
✍️ Live Law
🗓 03 नव. 2026, 08:33 AM
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कार्य‑चार्ज्ड कर्मचारी द्वारा दायर करुणामय नियुक्ति दावे पर पुनर्विचार का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश जारी किया, जिसमें संबंधित विभाग को कार्य‑चार्ज्ड कर्मचारी द्वारा दायर करुणामय नियुक्ति दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। यह दावा, जो एक नागरिक कार्यवाही में उठाया गया था, कर्मचारी की परिस्थितियों के मद्देनज़र एक विशेष नियुक्ति की माँग करता है। न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि इस मामले के तथ्यों की नई जाँच आवश्यक है, इससे पहले कि अंतिम निर्णय लिया जा सके। विभाग को अब दावे की समीक्षा करनी है और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने हैं। यह आदेश यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय रोजगार निर्णयों को निष्पक्ष और कानून के अनुरूप सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।