📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 10 जुल. 2026, 02:01 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू एलपीजी गैस के नए कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में बीपीसीएल को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 15 दिन में जवाब मांगा है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू एलपीजी गैस के नए कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस घरेलू एलपीजी गैस के नए कनेक्शन नहीं दिए जाने के संबंध में दायर एक याचिका पर जारी किया गया है. कोर्ट ने बीपीसीएल से 15 दिन में जवाब मांगा है. इस कदम से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जो नए एलपीजी कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं. कोर्ट का यह फैसला मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है.