📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shrianshul
राजनीति
एमपी उच्च न्यायालय ने डाटिया किले की बिक्री पर रोक लगाई, तृतीय पक्ष अधिकारों के निर्माण को रोका
✍️ Live Law
🗓 18 सित. 2026, 08:36 PM
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने डाटिया किले की ऐतिहासिक संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाई और तृतीय पक्ष अधिकारों के निर्माण को रोकने का आदेश दिया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज डाटिया किले की ऐतिहासिक संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिससे किसी भी बिक्री या स्थानांतरण को रोका गया।
यह निर्णय किले के स्वामित्व और तृतीय पक्षों के दावों पर चल रहे विवाद के बाद आया है।
न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि किला एक विरासत स्थल है और किसी भी हस्तांतरण को कड़ी जाँच के अधीन होना चाहिए, जिससे तृतीय पक्ष अधिकारों के निर्माण को रोका जा सके जो इसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
पक्षों को अब किले की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए निर्देशित किया गया है और न्यायालय इस विवाद के अगले चरणों की जांच के लिए सुनवाई का समय तय करेगा।
यह निर्णय किले के स्वामित्व और तृतीय पक्षों के दावों पर चल रहे विवाद के बाद आया है।
न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि किला एक विरासत स्थल है और किसी भी हस्तांतरण को कड़ी जाँच के अधीन होना चाहिए, जिससे तृतीय पक्ष अधिकारों के निर्माण को रोका जा सके जो इसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
पक्षों को अब किले की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए निर्देशित किया गया है और न्यायालय इस विवाद के अगले चरणों की जांच के लिए सुनवाई का समय तय करेगा।