📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध
प्रेम संबंध के चलते मप्र हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में दी जमानत
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 05 जुल. 2026, 11:47 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को जमानत प्रदान की है, जिसमें पक्षों के बीच कथित प्रेम संबंध और मुकदमे में लगने वाले संभावित समय को आधार बनाया गया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले में इस बात को ध्यान में रखा गया कि परिवादी और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने स्वीकार किया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमे की कार्यवाही में अक्सर काफी समय लग सकता है। स्थापित संबंध और मुकदमे की अनुमानित अवधि को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने जमानत देना उचित समझा।
यह फैसला संवेदनशील मामलों में जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय, कथित आरोपों से परे संबंधों की प्रकृति और न्यायिक कार्यवाही के व्यावहारिक पहलुओं जैसे कारकों पर अदालत के विचार को दर्शाता है।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने स्वीकार किया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमे की कार्यवाही में अक्सर काफी समय लग सकता है। स्थापित संबंध और मुकदमे की अनुमानित अवधि को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने जमानत देना उचित समझा।
यह फैसला संवेदनशील मामलों में जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय, कथित आरोपों से परे संबंधों की प्रकृति और न्यायिक कार्यवाही के व्यावहारिक पहलुओं जैसे कारकों पर अदालत के विचार को दर्शाता है।