📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
देश
MP हाईकोर्ट: चेक धारक भी बैंक उपभोक्ता, लोकपाल से कर सकते हैं शिकायत
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 24 जून 2026, 08:32 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि चेक धारक भी बैंक के उपभोक्ता माने जाएंगे और उन्हें भुगतान में देरी या अस्वीकृति के मामले में बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि चेक रखने वाले व्यक्ति भी बैंक के उपभोक्ता माने जाएंगे। इस निर्णय के अनुसार, ऐसे चेक धारकों को बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त होगा।
यह फैसला विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होता है जहां चेक के भुगतान में देरी होती है या उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस नई व्याख्या के तहत, प्रभावित चेक धारक अब बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं।
इस फैसले से चेक धारकों की बैंकिंग प्रणाली के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिससे उन्हें चेक भुगतान से संबंधित मुद्दों के लिए लोकपाल के माध्यम से निवारण प्राप्त करने की शक्ति मिली है।
यह फैसला विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होता है जहां चेक के भुगतान में देरी होती है या उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस नई व्याख्या के तहत, प्रभावित चेक धारक अब बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं।
इस फैसले से चेक धारकों की बैंकिंग प्रणाली के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिससे उन्हें चेक भुगतान से संबंधित मुद्दों के लिए लोकपाल के माध्यम से निवारण प्राप्त करने की शक्ति मिली है।