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04 नव. 2026•
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एमपी हाई कोर्ट ने इन‑सर्विस NEET PG सीटों को 30% तक सीमित किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
शिक्षा

एमपी हाई कोर्ट ने इन‑सर्विस NEET PG सीटों को 30% तक सीमित किया

✍️ Live Law 🗓 04 नव. 2026, 04:31 AM 👁 17
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि NEET PG काउंसलिंग में इन‑सर्विस उम्मीदवारों को केवल 30% सीटें मिलें।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने NEET PG काउंसलिंग में इन‑सर्विस उम्मीदवारों को कुल सीटों में से अधिकतम 30% तक ही आवंटित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के पोस्ट‑ग्रेजुएट प्रशिक्षण के हिस्से को निर्धारित सीमा में रखने के लिए लिया गया है।

यह आदेश उन बहसों के बीच आया है जहाँ नई मेडिकल ग्रेजुएट्स और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के बीच सीटों के वितरण को लेकर प्रश्न उठ रहे थे। इन‑सर्विस उम्मीदवारों की हिस्सेदारी को सीमित करके न्यायालय समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

मेडिकल कॉलेजों और पेशेवर संगठनों को अब इस आदेश के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। लागू करने की समयसीमा और आगे के विवरण नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी द्वारा जारी किए जाएंगे।

यह फैसला भारत के मेडिकल शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
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