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अपराध
एमपी हाईकोर्ट ने सिख पीड़ित के 7.23 लाख नोटिस को रद्द किया, प्रशासन पर 50 हजार जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 13 सित. 2026, 04:01 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिख पीड़ित गुरचरण कौर रात्रा के खिलाफ 7.23 लाख के रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया और जिला प्रशासन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाबलपुर में सिख पीड़ित गुरचरण कौर रात्रा के खिलाफ 7.23 लाख के रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया और जिला प्रशासन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
यह निर्णय तब आया जब पीड़ित ने दायर की गई याचिका में तर्क दिया कि नोटिस उचित औचित्य के बिना जारी किया गया था और संकट के समय दी गई राहत मानवीय सहायता थी, जिसे वसूली योग्य नहीं माना जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि प्रशासन द्वारा पहले से दी गई सहायता को वसूली के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसलिए नोटिस अमान्य है।
इस फैसले से 1984 के दंगों के पीड़ितों के लंबे समय से चले आ रहे शिकायतों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह निर्णय तब आया जब पीड़ित ने दायर की गई याचिका में तर्क दिया कि नोटिस उचित औचित्य के बिना जारी किया गया था और संकट के समय दी गई राहत मानवीय सहायता थी, जिसे वसूली योग्य नहीं माना जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि प्रशासन द्वारा पहले से दी गई सहायता को वसूली के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसलिए नोटिस अमान्य है।
इस फैसले से 1984 के दंगों के पीड़ितों के लंबे समय से चले आ रहे शिकायतों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।